हुड्डा, एजेएल ईडी मामले में दोषमुक्त

पंचकूला की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को भूखंड के पुनरआवंटन के जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषमुक्त कर दिया। 

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार विशेष न्यायाधीश राजीव गोयल ने प्रवर्तन निदेशालय का मामला बंद कर दिया क्योंकि हुड्डा और नेशनल हेराल्ड प्रकाशक एजेएल को केंद्रीय जांच ब्यूरो के मूल मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पहले ही दोषमुक्त करार दे चुका है। यह जानकारी कांग्रेस नेता के वकील एसपीएस परमार ने दी।

उच्च न्यायालय ने फरवरी 2025 में हुड्डा और एजेएल के खिलाफ आपराधिक आरोप खारिज कर चुका था।

मामला पंचकूला में सेक्टर 6 में एक भूखंड के पुनरआवंटन से जुड़ा है, जिसमें ईडी का आरोप था कि भूखंड एक बार वापस लिया जा चुका था और हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते शर्तों और नीतियों का उल्लंघन करते हुए फिर एजेएल को दिया गया।

(जनचौक ब्यूरो)

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